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नोएडा में खुले में नमाज पर प्रतिबन्ध, पुलिस ने कंपनियों को भेजा नोटिस

नोएडा। नोएडा में खुले में नमाज को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नोएडा सेक्टर 58 की पुलिस चौकी अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि यहां के पार्क में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है, इसमें शुक्रवार को अदा की जाने वाली नमाज़ भी शामिल है

नोएडा सेक्टर 58 में अथॉरिटी के एक पार्क में 10-15 लोग नमाज़ पढ़ने आते थे लेकिन जब करीब 200 लोग नमाज पढ़ने आए तो यहां घूमने वाले लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। नमाज़ पढ़ने वाले लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट से भी इजाजत मांगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली थी। स्थानीय पुलिस का कहना है कि पार्क के आसपास मौजूद कंपनियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। उनकी कंपनी में मौजूद मुस्लिम लोगों के लिए नमाज़ अदा करने के लिए जगह मुहैया कराई जाए और ये भी सूचना दे दें कि खुले पार्क में नमाज़ अदा ना करें। आदेश पर विवाद होने के बाद नोएडा पुलिस का कहना है कि ये एक शिकायत पर लिया गया फैसला है, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। इलाके में शांति का माहौल है।

पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि यहां मौजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस आदेश के बारे में सूचित कर दें। अगर दोबारा कोई व्यक्ति पार्क में नमाज़ पढ़ता हुआ पाया गया, तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। नोटिस में कहा गया है, ‘सेक्टर-58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है।

दरअसल, 19 दिसंबर को सेक्टर-58 के पार्क में नमाज पढ़ने पर नौमान अख्तर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शनिवार को दोनों जमानत पर बाहर आए हैं। पुलिस का कहना है कि ये दोनों जबरन पार्क में नमाज पढ़ना चाहते थे, जो कि कानून का उल्लंघन है। वहीं नोएडा एसएसपी की तरफ से साफ किया गया कि यह नोटिस किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। अथॉरिटी के पार्क में किसी भी तरह का कोई धार्मिक कार्य या प्रार्थना बिना इजाजत के नहीं हो सकती है। यह नियम सभी धर्मों के लिए लागू है।

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