बदायूं। बीते डेढ़ महीने जनपद में बंद कारोबार कल से पटरी पर वापस लौटेगा। संक्रमितों की संख्या घटने के साथ ही कल से सप्ताह में पांच दिन बाजार खुलने की अनुमति मिल गई है। हालाँकि जिले में कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो तथा संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रित में रहे, इसके लिए अनलॉक के बाद भी पूरी सावधानी रखना होगी।
प्रदेश समेत जनपद कोरोना में दूसरी तीव्र लहर के दौरान हालात बिगड़ने पर शुरुआत में नाईट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी की गई थी। इसके बाद कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन अब जनपद में सक्रिय संक्रमितों की संख्या मात्र 289 रह गई है। इससे कल एक जून से जनपद में सभी बाजार खुल जाएंगे। सोमवार को कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए हैं।
डीएम दीपा रंजन ने भी सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि शासन के नियमों के अनुसार एक जून से बाजार को खुलवाया जाए। हालांकि वीक-एंड लॉकडाउन लागू रहेगा। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी लेकिन होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। आर्डर देकर घर के लिए खाना पैक कराया जा सकेगा। जबकि कंटेनमेंट जोन में बंदी आदेश लागू रहेगा।
सब्जी मंडियों में भी पूर्व की तरह खुले स्थान पर ही काम होगा, घनी आबादी में मंडियां नहीं चलेंगी। मंडी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। औद्योगिक संस्थान भी खुले रहेंगे। वहां भी हेल्प डेस्क बनानी होगी। साथ ही स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे लेकिन प्रशासनिक कार्यालय खुलेंगे। नियमों के तहत ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति होगी। कोचिग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिग पूल, शॉपिग मॉल बंद रहेंगे। बैंक व बीमा कंपनियों में भी कोविड नियमों का पालन करना होगा। रेलवे स्टेशनों व बस स्टेशन पर भी कोविड नियमों का पालन जरूरी है। रोडवेज बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं की जाएगी। ई-रिक्शा व टेंपो में चालक सहित तीन व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
अंडा व मीट, मछली की दुकानें सफाई दुरुस्त रखने के साथ खुलेंगी और उन्हें बिक्री की जाने वाली सामग्री ढंककर रखनी होगी। कृषि उत्पाद व संयंत्रों की दुकानें खुलेंगी। वन विभाग पौधारोपण कराएगा। राजस्व व चकबंदी न्यायालय भी नियमों के तहत खुलेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल होंगे, जबकि शव यात्रा में 20 लोगों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य धार्मिक स्थलों पर एक बार में पांच श्रद्धालु ही प्रवेश पा सकेंगे। हालांकि यदि संक्रमितों की संख्या 600 से अधिक हुई तो कोरोना कर्फ्यू फिर लागू किया जा सकता है इसीलिए मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना बहुत जरूरी होगा। इस दौरान नियमों को न मानने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
नाईट कर्फ्यू-साप्ताहिक बंदी से कोरोना कर्फ्यू का सफर
प्रदेश में आठ अप्रैल को उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जहां पर 500 से अधिक एक्टिव केस थे। इसके बाद 17 अप्रैल से पूरे प्रदेश में रविवार का कोरोना कर्फ्यू लगाया। इसके तीन दिन बाद यानी 20 अप्रैल से प्रदेश में हर शनिवार-रविवार वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। 30 अप्रैल को कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसे एक दिन बाद छह मई तक लगाया गया। पांच मई को कोरोना कर्फ्यू को दस मई तक दिया गया। नौ मई को इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया। इसके बाद 15 मई को कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया गया। 23 मई को इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया था।