औरैया। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष और औरैया के भाग्यनगर ब्लाक से जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव की करीबन 50 लाख कीमत की चल-अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। जिलाधिकारी ने इसका आदेश जारी कर दिया। जिला पंचायत सदस्य की संपत्तियों में दो बाइक, दो आवासीय मकान, मां और पिता के नाम से क्रय की गई भूमि और वाहन हैं।
जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(एक) के तहत आरोपित धर्मेंद्र यादव की चल-अचल संपत्ति आवासीय प्लॉट भूमि व वाहनों की कुर्की के आदेश दिए हैं। दिबियापुर क्षेत्र के उमरसाना निवासी धर्मेंद्र की आवासीय प्लाट भूमि व वाहनों की कुर्की होगी। इसमें दिबियापुर सहायल रोड पर 42 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के दो आवासीय मकान हैं। साढ़े छह लाख रुपये से अधिक कीमत की 0.109 हेक्टेयर भूमि मां के नाम पर है। दो बाइकों के साथ ही पिता के नाम खरीदा गया एक ट्रक भी है।
धर्मेंद्र यादव ने जेल में रहते हुए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पूर्व जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। जिला बदर होने की वजह से वह अपना मतदान भी नहीं कर सके थे। जिला पंचायत के चुनाव में उनकी सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है। जेल से रिहाई होने के बाद रैली निकाली निकाले जाने के बाद में भी उनका नाम सुर्खियों में आया था।
इस दौरान सैकड़ों गाड़ियों में उनके समर्थक मौजूद थे, जो कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। इस संबंध में इटावा के सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने धर्मेंद्र यादव और 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में लापरवाही पर सात पुलिस कर्मी भी निलंबित किए गये थे।
डीएम के अनुसार जिला बदर धर्मेन्द्र यादव पर 32 आपराधिक मुकदमे हैं। उसकी संपत्तियों के जांच के बाद कुर्की का आदेश जारी किया गया है। दिबियापुर पुलिस को इस बाबत पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद संपत्तियों की कुर्की होगी।