बदायूं। लॉकडाउन में बदायूं की असंतोषजनक स्थिति पर सीएम योगी की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन शासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। लॉकडाउन में सेवा कार्यों, जरूरती कामकाज के लिए जारी किए गये सभी पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार लॉकडाउन कर रखा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा न आए इसलिए प्रशासन ने फल, सब्जी, दूध, राशन की दुकानों की डोर टू डोर सामान मुहैया करवाने के लिए पास जारी किए गये लेकिन लॉकडाउन को लेकर जिले की असंतोषजनक स्थिति के बाद इन सभी पास को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा सुबह-शाम तीन घंटे के लिए जरूरती सामानों की दुकानों, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी की अनुमति को भी रद्द कर दिया गया है साथ ही राहत कार्यों में जुटे स्वंयसेवी संगठनों के लिए जारी किए पास को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारी और कर्मचारियों के पास को छोडकर जनपद में जारी किए सभी पास को निरस्त कर दिया गया है।
दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार अपना पूरा दमखम लगा रही है लेकिन कई स्थानों पर लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से इस महामारी के खिलाफ लड़ाई के कमजोर होने का भी डर है। राज्य के के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक पत्र जारी कर राज्य के 40 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति पर असंतोष जताया है. जिसके बाद इन जिलों में लॉकडाउन का पालन कठोरता के कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
इस पत्र के बाद डीजीपी हितेश चन्द्र अवस्थी एक्शन में आ गए हैं। डीजीपी ने प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों से लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। हॉट स्पॉट इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखने और सेक्टर स्किम कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में बैंक और राशन की दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया है। साथ ही इन क्षेत्रों के मकानों का सत्यापन कर सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी ने संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और दमकल कर्मियों के सहयोग से इन क्षेत्रों को सैनिटाइज कराने के लिए कहा है। सभी जिलों के चिन्हित हॉट स्पॉट इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश गए हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों सहित मीडिया कर्मियों को आने-जाने की छूट रहेगी।