लखनऊ। कोरोना कर्फ्यू में अब एक जून से आंशिक ढील दी जाएगी। कम एक्टिव केस वाले जनपदों में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन दुकानें खुलेंगी। अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी। नाईट कर्फ्यू पूर्व की भांति जारी रहेगा, साथ ही शनिवार व रविवार को पूरी तरह साप्ताहिक बंदी रहेगी।
कोरोना वायरस संक्रमण काल में प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू एक जून से चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। प्रदेश में अब 24 घंटे में दो हजार तक नए संक्रमित आने से इसका प्रभाव कुछ कम होने लगा है। रिकवरी रेट भी 97 प्रतिशत तक और कोविड पॉजिटिविटी रेट 22 से घटकर एक प्रतिशत रह गया है। ऐसे में सरकार ने अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू से प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोर टीम की बैठक में इस पर सहमति बनी है।
प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जिन 600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक बाजार खुलेंगे लेकिन शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।
इसके अलावा औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मंडी भी पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी वाली सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान में खुलवाएगा। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की नियमों की अनिवार्यता होगी। अंडा, मांस, मछली की दुकानों पर कोविड-19 नियमों का विशेष ख्याल रखना होगा, यहाँ सामान को ढक कर बेचा जाएगा। रेस्टोरेंट्स के लिए होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु नही जायेंगे। हालाँकि अभी स्कूल, कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम स्वीमिंग पूल, क्लब्स और शोपिंग माल नहीं खुलेंगे।
योगी सरकार ने कम केस वाले जिलों में लॉकडाउन भले ही हटा दिया हो लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 25 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। उन्हें दो गज की दूरी, सैनिटाइजर जैसे बचाव के इंतजाम का पालन करना होगा। वहीं, शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं
लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद, सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।
यूपी में 18+ को एक जून से लगेगी वैक्सीन
कोरोना से सुरक्षा के लिए एक जून से प्रदेश में सभी जनपदों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, राज्य सरकार की ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ की नीति कोविड नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध हो रही है। भविष्य में संक्रमण की रोकथाम तथा इसका प्रभाव न्यूनतम करने के लिए अधिक से अधिक प्रदेशवासियों का वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। इसलिए जून माह में कोरोना वैक्सीन की एक करोड़ डोज प्रदेशवासियों के वैक्सीनेशन के लक्ष्य के साथ शुरू किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन की कार्यवाही व्यवस्थित, निर्बाध और सुचारु ढंग से जीरो वेस्टेज को ध्यान में रखकर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।