बिल्सी। जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर में करीब डेढ़ साल पहले हुई किसान की निर्मम तरीके से हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने फावड़े से काटकर किसान की हत्या की थी।
स्पेशल जज एससी एसटी कोर्ट महेंद्र सिंह तृतीय ने सजा सुनाई। क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर में करीब डेढ़ साल किसान नत्थूलाल की हत्या की पड़ोसी गांव बमेड़ निवासी रूप किशोर ने कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद परिजनों ने खुशी जताई है।
क्या था मामला?
कत्ल की यह वारदात 21 सितम्बर 2020 देर रात लगभग डेढ़ बजे की है। बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव दीननगर शेखपुर निवासी 60 वर्षीय नत्थू लाल अपने खेत ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे थे, इस दौरान पड़ोसी खेत मालिक बमेड़ गांव का रूपकिशोर पुत्र रामचंद्र अपने खेत की सिंचाई करने पहुंच गया लेकिन उसके पास पाइप नहीं था। रूपकिशोर ने नत्थूलाल से पाइप मांगा लेकिन नत्थूलाल ने घर जाने की बात कहकर पाइप देने से मना कर दिया। इससे रूपकिशोर भडक गया और गाली गलौज करना शुरू कर दी।
धड़ से अलग कर दी गर्दन
दोनों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गयी कि आरोपी ने फावड़े से नत्थूलाल पर हमला बोल दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद आरोपी ने फावड़े से कई वार किए। फावड़े का प्रहार इतना तेज था कि नत्थू लाल की गर्दन कट कर धड से अलग हो गयी।
बचाने आए किसान पर भी हमला
आरोपी जब नत्थूलाल पर फावड़े से वार कर रहा था तो पड़ोसी खेत में काम कर रहे नंदराम वहां पहुँच गए, उन्होंने शोर मचाते हुए नत्थूलाल को बचाने का प्रयास किया लेकिन रूपकिशोर उन पर ही हमलावर हो गया। इससे नंदराम गांव की ओर भाग खड़े हुए। उन्होंने तुरंत नत्थूलाल के परिवार वालों को सूचना दी।
जिससे उनके परिजन गांव के कई लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब नत्थूलाल की मौत हो चुकी थी। बाद में ग्रामीणों ने आरोपी रूपकिशोर को घेरकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। नत्थूलाल के बेटे की तहरीर पर आरोपी रूपकिशोर के खिलाफ हत्या और एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था।