बदायूं। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शुक्रवार रात नौ बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए जनपद भर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का यह आदेश 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार व संशोधन भी किया जा सकता है।
जिलाधिकारी दीपा रंजन के आदेश के मुताबिक जनपद में कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पूरे जिले में नाइट कर्फ्यू लगाते हुए लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के आदेश को पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग सख्ती से पेश आएंगे। रात नौ बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे और सड़क पर बिना बहुत जरूरी काम के कोई नहीं निकलेंगा। इसमें आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आवश्यक वस्तुओं दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, की आपूर्ति पूर्व की भांति बनी रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छताकर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुडे़ व्यक्तियों की ड्यूटी संबधित आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।
इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस का टिकट पास की तरह मान्य किया जाएगा। यात्रियों को टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा। समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेसन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति , विद्युत प्रबंधन, रेलवे , रोडवेज आदि सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा।