बदायूं। शहर में हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स में उसके ही कर्मचारियों ने लाखों रुपये का चूना लगा दिया है। इस वारदात को सेल्स गर्ल और उसके अकाउंटेट पति ने अंजाम दिया। परिवारों के खातों में लाखों रुपये ट्रांसफर कर लिए। जब पुलिस ने इस मामले की सुनवाई नहीं की तो पीड़ित कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर सेल्स गर्ल और एकाउंटेंट समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा बाजार निवासी संचित प्रकाश ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स के प्रोपराइटर हैं। उनके शोरूम पर उझानी के मोहल्ला श्रीनारायणगंज निवासी आयुषी शर्मा पुत्री अशोक कुमार ने एक जनवरी 2021 को बतौर सेल्स गर्ल ज्वाइन किया था। उसकी प्रति माह 9000 रुपये तनख्वाह थी। इसके बाद एक अप्रैल 2022 को उझानी के रेलवे स्टेशन निवासी मंशित गर्ग पुत्र विनय गर्ग ने बतौर एकाउंटेंट नौकरी ज्वाइन की। मंशित का 25 हजार रुपये मानदेय था। आयुषी पांच अगस्त 2022 और मंशित 31 मार्च 2024 को नौकरी छोड़कर चले गए। बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी।
परिवार के अन्य सदस्यों के खातों में भी गया रूपया
वहीं साल 2023 व 2024 का ऑडिट करने फर्जीवाड़ा सामने आया। मंशित गर्ग ने कर्मचारियों के खातों में तनख्वाह ट्रांसफर करता था लेकिन उसने तनख्वाह के अलावा भी लाखों रुपये आयुषी शर्मा के खाते में रुपये डालने शुरू कर दिए थे। आयुषी के नौकरी छोड़ देने के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। उसके खाते में 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक डाले गए। आयुषी ने इस रकम का बड़ा हिस्सा अपने भाई प्रियांशु शर्मा के खाते में ट्रांसफर कर दिया। संचित के मुताबिक मंशित गर्ग ने हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स के खाते से अपने पिता विनय गर्ग और भाई देवांशु गर्ग के खातों में भी रूपया ट्रांसफर किया है।
पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस
संचित ने बताया कि इस धोखाधड़ी में आयुषी शर्मा, उसका भाई प्रियांशु शर्मा, मंशित गर्ग, उसके पिता विनय गर्ग, भाई देवांशु गर्ग शामिल हैं। मंशित ने हरसहायमल श्यामलाल ज्वैलर्स के बैंक खाते से कुल 33,46,838 रुपये ट्रांसफर किए हैं। साथ ही अभी भी ऑडिट जारी है, इसके बाद ही कुल नुकसान का आंकलन होगा। पीड़ित का आरोप है कि इस मामले में जब उन्होंने कोतवाली पुलिस को शिकायत दी तो कोई कार्रवाई नहीं की गयी। जब उन्होंने इस मामले को एसएसपी को बताया तो उन्होंने भी इसकी सुनवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आयुषी शर्मा, प्रियांशु शर्मा, मंशित गर्ग, विनय गर्ग और देवांशु गर्ग के खिलाफ आईपीसी की 420, 406, 467, 468, 471 धाराओं में केस दर्ज हुआ है।