लखनऊ। यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर और वसूली को लेकर चल रही खबरों पर योगी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने राशन कार्ड सरेंडर-रिकवरी की खबरों को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है।
अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में हलचल है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वे अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में उनसे वसूली भी हो सकती है। इसका परिणाम यह रहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ मच गई। केवल अप्रैल माह में ही 43 हजार लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए। मई माह में आंकड़ा इससे भी पार जाने की स्थिति में है।
वहीं मीडिया में इस संबंध में प्रसारित भ्रामक व तथ्यों से परे खबरों का खण्डन करते हुए राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
किस तरह की खबरों का खाद्य आयुक्त ने किया खंडन?
सोशल मीडिया इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जिन लोगों के पास सरकारी योजना के तहत पक्का घर, बाइक, गाय पालन का काम, मुर्गी पालन का काम, बिजली कनेक्शन, शस्त्र लाइसेंस वगैरह है, वह राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपये से कम की सालाना आय पाने वाले लोग ही राशन कार्ड के पात्र हैं। ऐसा नहीं होने पर राशन कार्ड सरेंडर करना होगा और अपात्र लोगों से राशन वसूला जाएगा। इस मामले में खाद्य आयुक्त ने कहा है कि इस मामले में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं।
चयन सूची से निष्कासन का आधार, नगर क्षेत्र के लिए
- समस्त आयकर दाता।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र(एयर कंडिशनर) अथवा पांच केबीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो।
- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
- ऐसे परिवार जिसे किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस/शस्त्र हो।
- ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए
- समस्त आयकर दाता।
- ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र(एयर कंडिशनर) अथवा पांच केबीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हो।
- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक संचित भूमि हो।(बुंदलेखंड व सोनभद्र जिले में कैमूर पर्वत माला के दक्षिणी क्षेत्रों में यह सीमा 7.5 एकड़ होगी)।
- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष आय से अधिक हो।
- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस/शस्त्र हो।
खाद एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू की तरफ से कहा गया है कि यही पात्रता सूची मान्य है। बाकी सामान्य तौर पर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि नियमों को दरकिनार करके कई लोगों के राशन कार्ड बना दिए जाते हैं। ऐसे राशन कार्डों को वेरिफिकेशन के दौर में निरस्त किया जाता है। कई बार परिवार में एक से पांच सदस्य होते हैं और सब के अलग-अलग राशन कार्ड बन जाते हैं। जिसको लेकर यह वेरिफिकेशन किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि विभाग सदैव पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशनकार्ड निर्गमित करता है तथा एक अप्रैल, 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशनकार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए है।